सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका की खारिज, बंगला खाली करने का दिया आदेश

By Team MyNation  |  First Published Feb 8, 2019, 11:43 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के बंगला विवाद मामले में याचिका को खारिज करते हुए उनपर 50 हजार जुर्माना भी लगा दिया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के बंगला विवाद मामले में याचिका को खारिज करते हुए उनपर 50 हजार जुर्माना भी लगा दिया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की तरफ से दायर की गई अपील को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था।

दरअसल बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्हे 5 देशरत्न  मार्ग पर स्थित सरकारी बंगला को खाली का आदेश दिया था। इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था।

बता दें कि तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराने के लिए बिहार सरकार की ओर से पुलिस और अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी के बंगले के गेट पर चिपकाई गई नोटिस को देखकर जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात लिखी गई थी। यह देखकर अधिकारियों ने आला अफसरों से बात की। इसके बाद राजद नेता गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे और बंगला खाली नहीं कराया जा सका था।

उपमुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव को पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया था। वो अभी भी इसी बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं, इसलिए सरकार ने बंगला खाली करने के लिए कहा था। वहीं, एक पोलो रोड में आवंटित बंगला तेजस्वी यादव को दिया गया था, लेकिन पहले इसमें सुशील मोदी रहते थे। उन्होंने इसे खाली भी  कर दिया था।
 

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