राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया फिलहाल केन्द्र सरकार के नियम के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि केन्द्र सरकार ने कल कहा था कि राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें क्या करना है। लिहाजा यूपी सरकार ने भी केन्द्र सरकार के नियम को राज्य में लागू किया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने केन्द्र सरकार के अब राज्य में लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 के लिए नई नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत राज्य में सुपर मार्केट, मॉल, ब्यूटी पार्लर और सैलून खुलेंगे। हालांकि बाजार सुबह नौ से नौ बजे तक ही खुल सकेंगे और रात नौ से सुबह तक आवाजाही पर रोक होगी। राज्य सरकार ने कहा कि जिला प्रशासन इन नए नियमों को लागू करेगा और कंटेनमेंट जोन में सख़्ती से नियम लागू रहेंगे।
राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया फिलहाल केन्द्र सरकार के नियम के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि केन्द्र सरकार ने कल कहा था कि राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें क्या करना है। लिहाजा यूपी सरकार ने भी केन्द्र सरकार के नियम को राज्य में लागू किया है। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा और गाजियाबाद के लिए जिलाधिकारी तय करेंगे कि राज्य में आने वाले लोगों के लिए क्या करना है।
क्या इसके लिए पास की जरूरत होगी। राज्य सरकार के मुताबिक अब राज्य में टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बैठा चलेंगे। राज्य सरकार के मुताबिक बसों में कोई भी सवारी खड़ी नहीं होगी और सभी सीटों पर सवारी बैठ सकेंगी। वहीं एक जून राज्य के सभी सरकारी कार्यालय कुल जाएंगे और इसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। वहीं बाजार सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही राज्य में सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे।
गौरतलब है कि शनिवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पांच के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं को शुरू करने का फैसला किया है वहीं इसी तय तारीख से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति केन्द् सरकार ने दी थी। हालांकि केन्द्र सरकार ने स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान को खोलने के लिए कोई समय तय नहीं किया है। लेकिन जुलाई के बाद इन्हें खोला जा सकता है।