सुप्रीम कोर्ट से जनार्दन रेड्डी को राहत, सीबीआई को फटकार

Published : Jun 08, 2019, 05:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से जनार्दन रेड्डी को राहत, सीबीआई को फटकार

सार

कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। लेकिन उनकी याचिका पर सीबीआई को जबरदस्त फटकार लगाई है। 

नई दिल्ली:   खनन माफिया के तौर पर पहचाने जाने वाले कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने दो हप्ते के लिए बेल्लारी जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट का यह आदेश आज से लागू हो गया है। कोर्ट ने जनार्दन रेड्डी को कुछ शर्तों के साथ बेल्लारी में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। 

 सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेश के मुताबिक वो स्थायी रुप से बेल्लारी नही जा सकते। क्योंकि जब कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी तब एक प्रमुख शर्त थी कि वो बेल्लारी नही जा सकते। लेकिन अदालत ने दो सप्ताह के लिए उन्हें राहत दी है। 

लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जनार्दन रेड्डी के प्रति दया इसलिए दिखाई है कि वो अपने बीमार ससुर की देखभाल कर सकें।  लेकिन कोर्ट ने 2015 के आदेश में फिलहाल बदलाव करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी को 2015 में अवैध खनन मामले में जमानत देते हुए उनके गृह नगर बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर व कडप्पा जाने पर रोक लगा दी थी।

रेड्डी ने कहा कि इस मामले में अभी तक आरोप तय नही हुए है। जिस आधार पर रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने गृह नगर बेल्लारी जाने की अनुमति मांगी थी। बेल्लारी जाने के लिए शीर्ष अदालत में यह उनका सातवां आवेदन है।

उनकी इस याचिका के बाद  उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के प्रति सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं होने का ठोस जवाब सीबीआई से मांगा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी की पीठ ने सीबीआई के वकील से कहा, ‘आरोपों लगे 6 साल हो गए लेकिन वो अभी तय नहीं हुए, क्यों? हम जानना चाहेंगे।’

अपनी  याचिका में रेड्डी ने कहा था कि उनके ससुर को दिल का दौरा पड़ने के बाद बेल्लारी के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां वे आईसीयू में है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के कार्यकाल के दौरान जनार्दन रेड्डी मंत्री थे। उन पर अरबों रुपये के लौह अयस्क का अवैध खनन करने का आरोप है। तीन साल तक जेल में रहने के बाद रेड्डी जमानत पर बाहर है,लेकिन उन्हें गृह क्षेत्र बेल्लारी जाने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2015 में जनार्दन रेड्डी को सशर्त जमानत दी थी। उन पर कर्नाटक कब बेल्लारी के साथ ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कडप्पा जिलों में भी जाने पर रोक है।

 जनार्दन रेड्डी और उनके बहनोई ओबलापुरम माइनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक बीवी श्रीनिवासन रेड्डी को खनन घोटाले में 5 सिंतबर 2011 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर हैदराबाद ले जाया गया था। ओएमसी पर खनन पट्टे की अनुबंधात्मक शर्तो को दरकिनार कर अवैध रूप से बेल्लारी रिज़र्व वन क्षेत्र में लौह अयस्क खनन का आरोप है। रिज़र्व क्षेत्र कई किलोमीटर के दायरे में बेल्लारी और अनंतपुरम जिलों में फैला हुआ है।

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