सुप्रीम कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन की पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम को प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि अगर दिल्ली हाइकोर्ट 4 हफ्ते में दो पत्तियों के सिंबल मामले का निपटारा नहीं करती है तो तमिलनाडु में आगामी चुनावों के लिए दिनाकरन गुट के लिए कुकर सिंबल आवंटित करे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाइकोर्ट में मामले का निपटारा होने के लिए तय अवधि के दौरान तमिलनाडु में चुनाव की घोषणा हो जाती है तो चुनाव आयोग दिनाकरन गुट के लिए चुनाव घोषित होने के नोटॉफिकेशन जारी होने के एक हफ्ते के भीत्तर उन्हें प्रेशर कुकर का सिंबल आवंटित कर दे।
पिछले साल रजनीकांत और कमल हासन के बाद टीटीवी दिनाकरन ने भी अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने शुरुआत में पार्टी के झंडे में जयललिता की तस्वीरर को भी शामिल किया था। लेकिन बाद में वे पार्टी के स्थायी चुनाव चिन्ह चाहते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उनकी पार्टी के लिए प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह दिया जाए लेकिन कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया है।
जनवरी महीने में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि वह टीटीवी दिनाकरन की पार्टी को एएमएमके को प्रेशर कुकर का चिन्ह आवंटित नही कर सकता है, क्योंकि यह एक सामान्य चिन्ह है जो केवल पंजीकृत पार्टियों के लिए था।
चुनाव आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर जवाब दिया था। एएमएमके के नेता और जयललिता के भतीजे टीटीवी दिनाकरन ने तिरुवरूर उपचुनाव के लिए चुनाव पैनल से पार्टी के लिए प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।