सुप्रीम कोर्ट ने ऑलवेदर रोड पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज

Published : Mar 15, 2019, 02:10 PM ISTUpdated : Mar 15, 2019, 02:27 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने ऑलवेदर रोड पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज

सार

उत्तराखंड में चार धाम को जोड़ने वाली केंद्र सरकार की ऑलवेदर सड़क परियोजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

नई दिल्ली।

उत्तराखंड में चार धाम को जोड़ने वाली केंद्र सरकार की ऑलवेदर सड़क परियोजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम सरकार को नहीं चला रहे है। आप बेहतर होगा कि इस मांग को एनजीटी के समक्ष रखें। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस परियोजना को मंजूरी दे दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस योजना के तहत रोकी गई अन्य परियोजनाओं पर काम अगले आदेश तक रुका रहेगा। कोर्ट की माने तो इसके लिए पर्यावरण इंपैक्ट असेसमेंट की मंजूरी लेनी होगी। याचिका पर न्यायाधीश आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ सुनवाई कर रही है।

बता दें कि चार धाम परियोजना का उद्देश्य सभी मौसम में पहाड़ी राज्य के चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद हर मौसम में चार धाम की यात्रा की जा सकेगी। एनजीओ ग्रीन दून ने याचिका दाखिल कर परियोजना पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि अगर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाती है तो पर्यावरण को 10 पनबिजली परियोजनाओं द्वारा किए गए नुकसान के बराबर क्षति होगी।

गौरतलब है कि पिछले साल 26 सितंबर को एनजीटी ने परियोजना पर निगरानी रखने के लिए एक समिति का गठन किया था। उत्तराखंड हाइकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी की अध्यक्षता वाली समिति परियोजना के पर्यवरण प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करेगी। याचिकाकर्ता एनजीओ ने परियोजना को अवैध बताते हुए कहा था कि इस निर्माण के लिए पर्यावरण की मंजूरी जरूरी है।
 

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