राफेल पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला, मोदी सरकार को क्लीनचिट तो राहुल गांधी को दी नसीहत

Published : Nov 14, 2019, 11:53 AM IST
राफेल पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला, मोदी सरकार को क्लीनचिट तो  राहुल गांधी को दी नसीहत

सार

असल में आज सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर बड़ा और अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखते हुए कोर्ट के ही 14 दिसंबर, 2018 को दिए फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली जजों की बेंच ने इसके लिए कहा कि अब इसकी अलग से जांच करने की जरूरत नहीं है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भविष्य में इस तरह के आरोप न लगाने को लेकर नसीहत दी है। जबकि केन्द्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दी है। लिहाजा अब ये मामला यहीं पर खत्म हो गया है।

असल में आज सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर बड़ा और अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखते हुए कोर्ट के ही 14 दिसंबर, 2018 को दिए फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली जजों की बेंच ने इसके लिए कहा कि अब इसकी अलग से जांच करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और सबूतों को सही माना है और कहा कि अब इसके लिए आगे जांच की जरूरत नहीं है।

लिहाजा केन्द्र सरकार के लिए कोर्ट का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।हालांकि जनता की अदालत ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते उसे जनादेश नहीं दिया था। जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में चोकीदार चोर है कि विवादित बयान दिया था। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से मांफी भी मांगी थी।

गौरतलब है कि कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को राफेल खरीद प्रक्रिया और सरकार द्वारा इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चुनाव में भारतीय कंपनी को अपनी सहयोग देने के मामले में जांच करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। विदित है कि पिछले साल ही कोर्ट ने फ्रांस से 59,000 करोड़ के राफेल सौदे में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए निगरानी करने के आदेश को देने से मना कर दिया था। जिसके बाद कई संस्थाओं ने कोर्ट से पुर्नविचार करने की मांग की थी।
 

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