मद्रास हाईकोर्ट से सीएम पलानीसामी को बड़ी राहत, 18 विधायकों की अयोग्यता पर लगी मुहर

By Team MyNation  |  First Published Oct 25, 2018, 11:12 AM IST

तमिलनाडु में अयोग्य घोषित किए गए 18 विधायकों पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत मिली है। 
 

मामले में जस्टिस एम. सत्यानारायण ने फैसला सुनाया। बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष धनपाल ने टीटीवी दिनाकरन के समर्थक 18 विधायकों को अयोग्य करार दिया था।


इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, इस पर हाईकोर्ट के खंडित आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी जस्टिस एम. सत्यानारायण को सौंपी थी।

18 AIADMK MLAs disqualification case: Madras High Court upholds Tamil Nadu speaker's decision. pic.twitter.com/YkaikZU3NT

— ANI (@ANI)


मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर बोलते हुए टीटीवी दिनाकरन ने कहा कि "हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। विधायकों के साथ इसपर विचार करेंगे कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाय या नहीं"।

It is not a setback for us. This is an experience, we will face the situation. Future course of action will be decided after meeting with the 18 MLAs: TTV Dinakaran on disqualification of 18 AIADMK MLAs upheld by Madras HC pic.twitter.com/yg1K9VDSLb

— ANI (@ANI)


बता दें कि,  22 अगस्त 2017 को सभी 18 विधायकों ने राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात की थी और चर्चा तेज हो गई कि दिनाकरण राज्य में AIADMK की सरकार गिराना चाहते हैं। इसके बाद विधानसभा के स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था।
 

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