
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि इमारत में रह रहे लोगों को मुआवजा दिया जाए। इसमें अधिकमत मुआवजा 50 लाख रुपये दिया जाय।
"
आपको बता दें कि कांत एन्क्लेव दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बनी है। इसका अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। जंगल की जमीन पर बिल्डरों ने अवैध तरीके से निर्माण करवाया था।
कान्त एन्क्लेव में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अहमदी समेत बड़ी हस्तियों की कोठियां बनी हुई है।
इस फैसले का असर अब सूरजकुंड रोड स्थित फारेस्ट लैंड पर बने फ़ार्म हाउस और बैंकेट हॉल पर भी पड़ेगा। यही नहीं इस इलाके में मानव रचना यूनिवर्सिटी और जिमखाना क्लब पर भी इस फैसले की तर्ज पर गाज गिर सकती है।
MyNation Hindi पर पाएं आज की ताजा खबरें (Aaj Ki Taza Khabar)। यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ब्रेकिंग न्यूज़ और देश-दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं की तुरंत और भरोसेमंद जानकारी मिलती है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन और टेक सहित हर बड़ी खबर पर रहें अपडेट—तेज, सटीक और आसान भाषा में।