UP Police Bharti Exam Cancelled: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 निरस्त, STF करेगी जांच

By Rajkumar Upadhyaya  |  First Published Feb 24, 2024, 1:57 PM IST

UP Police Bharti Exam Cancelled News: योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 निरस्त करने का निर्णय लिया है। पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिन अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर सड़क पर आ गए थे। उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। 

UP Police Bharti Exam Cancelled News: UP Police Bharti: योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 निरस्त करने का निर्णय लिया है। पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी जाएगी। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों से यूपी परिवहन निगम बस का किराया नहीं लेगा। आपको बता दें कि कई दिनों से अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का विरोध कर रहे थे। उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। 

6 महीने के अंदर दोबारा होगी परीक्षा

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पूरे मामले की जांच एसटीएफ से कराने का निर्णय लिया है। साथ ही 6 महीने के अंदर फिर परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश दिया गया है। दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से यूपी परिवहन निगम की बस का किराया नहीं लिया जाएगा।

क्या है मामला?

दरअसल, बीते 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा—2023 में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने संंबंधी स्क्रीनशॉट्स और फोटोज वायरल होने लगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस सूचना पर प्रमाण के साथ प्रत्यावेदन मांगे थे। उसी सिलसिले में सीएम योगी ने शनिवार को पूरे मामले की  एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। गृह विभाग ने पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त करने के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। 

RO/ARO परीक्षा में गड़बड़ी के शासन ने मांगे साक्ष्य

सीएम योगी ने 11 फरवरी को यूपी लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा-2023 से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। इस अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने इस सिलसिले में आदेश भी जारी कर दिया है। उनका कहना है कि आरओ/एआरओ एग्जाम के संबंध में शिकायतों को देखते हुए य​ह निर्णय लिया गया है। शिकायतों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एग्जाम को प्रभावित करने के संबंध में तथ्य संज्ञान में लाना चाहे तो अपने नाम, एड्रेस और साक्ष्यों सहित नियुक्ति विभाग के ई-मेल आई.डी.-secyappoint@nic.in पर 27 फरवरी तक उपलब्ध करा सकता है। 

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