वेदांता को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, फैक्ट्री के लिए मिली एनजीटी की अनुमति पर लगाई रोक

Published : Feb 18, 2019, 07:30 PM IST
वेदांता को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, फैक्ट्री के लिए मिली एनजीटी की अनुमति पर लगाई रोक

सार

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के स्टरलाइट कंपनी के मामले में वेदांता को राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने एनजीटी के फैसले पर रोक लगा दिया है। 

एनजीटी ने स्टरलाइट कॉपर प्लांट को खोलने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता और तमिलनाडु सरकार को हाईकोर्ट जाने को कहा है। 

हाइकोर्ट मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला देगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को निरस्त करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

यह फैसला न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्टरलाइट संयंत्र पुनः खोलने संबधी हरित प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु ने अपील की थी। 

राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि अधिकरण ने स्टरलाइट संयंत्र के बारे में तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तमाम आदेश त्रुटिपूर्ण तरीके से निरस्त किया है। 

राज्य सरकार ने अपील में यह भी कहा था कि इसके परिणामस्वरूप अब अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहमति के नवीनीकरण के बारे में नए आदेश पारित करने और वेदांत लिमिटेड को खतरनाक पदार्थो के उपयोग के बारे में अधिकृत करने के आदेश दे। 

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पिछले साल 15 सितंबर के स्टरलाइट संयत्र बंद करने का राज्य सरकार का आदेश निरस्त करते हुए कहा था कि यह अनुचित है।
 

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