आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है
नई दिल्ली: चिदंबरम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने और समय देने से इनकार कर दिया। लिहाजा अब चिदंबरम के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। दिल्ली हाईकोर्ट से निराशा मिलने के बाद पी चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा।
उनकी ओर से देश की सर्वोच्च अदालत के सामने पेश हुए कपिल सिब्बल ने चिदंबरम का पक्ष अदालत के सामने रखा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कल तक यानी बुधवार तक के लिए टाल दी है।
पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर मुख्य रूप से दो मामले चल रहे हैं। इसमें से पहला है एयरसेल मैक्सिस घोटाला जो कि 3000 करोड़ रुपए का है। जबकि दूसरा है 305 करोड़ रुपए का आईएनएक्स मीडिया घोटाला। इन दोनों मामलों में चिदंबरम के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही है।
यह मामले तब के हैं पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे।
आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने चिदंबरम पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया है। जबकि इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुनील गौड़ ने अग्रिम जमानत की याचिका पर 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। चिदंबरम को आखिरी बार 25 जुलाई को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतिम अंतरिम राहत दी गई थी
एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई ने चिदंबरम के अलावा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भी आरोपी बनाया है। उनके खिलाफ दायर की गई चार्जशीट में कहा गया है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। यह चार्जशीट दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है।