योगी सरकार ने कई शहरों में बंद की इंटरनेट सेवाएं, धारा 144 लागू

राजधानी दिल्ली में हुए बवाल को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने गुरुवार रात दस बजे से लेकर शुक्रवार रात दस बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। वहीं संवेदनशील माने जाने वाले बरेली में भी जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया है।

Yogi government shut down Internet services in many cities, Section 144 implemented

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देशभर में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने राज्य के कई जिलों में शुक्रवार रात तक इंटरनेट बंद करने को लेकर आदेश दिया है। सरकार ने गाजियाबाद, बरेली और मेरठ में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है।

Yogi government shut down Internet services in many cities, Section 144 implemented

राजधानी दिल्ली में हुए बवाल को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने गुरुवार रात दस बजे से लेकर शुक्रवार रात दस बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। वहीं संवेदनशील माने जाने वाले बरेली में भी जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया है। जबकि राज्य सरकार के आदेश के बाद सहारनपुर, संभल, अलीगढ़ में पहले से ही इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगी है।

असल में राज्य में पिछले दो दिनों से प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किए हैं और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई है। राज्य के मऊ, लखनऊ में इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और सरकारी संपत्तियों और गाड़ियों पर आगजनी की है।

हालांकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने आगजनी की है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और उनकी कुर्की कर सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई  की जाएगी। गुरुवार को लखनऊ के पुराने शहर में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग लगा दी। यही नहीं उन्होंने मीडिया की गाड़ियों में भी आग लगाई और पुलिस  चौकी को भी आग के हवाले कर दिया। पूरे राज्य में धारा 144 लगाई गई है।

राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लिहाजा लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। वहीं राज्य में धारा 144 लागू होने के कारण लोगों को भीड़ एकत्रित न करने की सलाह दी गई है।
 

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