
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केंद्र सरकार द्वारा एक जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी करने के बाद आज शाम तक राज्य के लिए नियम और गाइडलाइन जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शाम चार बजे देश के नाम संबोधन किए जाने के बाद योगी सरकार राज्य के लिए अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी करेगी। इसके साथ ही योगी सरकार हॉटस्पाट व केंटेनमेंट जोन के लिए अलग नियम जारी करेगी।
केंद्र सरकार ने एक जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2.0 के लिए नए नियमों को जारी कर दिया है। वहीं देशव्यापी कर्फ्यू का समय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किया है। वहीं केन्द्र सरकार के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान सामान की आवाजाही में किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी। वहीं देश में कंटेनमेंट जोनों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खोलने का फैसला किया है। वहीं वहीं सरकार के नियमों के मुताबिक दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ पांच लोग मौजूद रह सकेंगे।
वहीं सरकार के नियमों के मुताबिक पहले की तरह सार्वजनिक स्थानों पर फेसमॉस्क पहनना जरूी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं सरकार का कहा है कि कार्यस्थलों पर जहां तक संभव हो वर्क टू होम किया जाए। वहीं अगर कार्यस्थल में कर्मचारी का रहना अनिवार्य है तो रोस्टर में कर्मचारियों से कामकाज कराया जाए। इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने रेल और हवाई सेवा के लिए छूट देने संकेत दिया था। लेकिन फिलहाल सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज शाम तक नए नियमों को जारी कर सकती है।राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है और ऐसे में राज्य सरकार नए नियमों को जारी कर सकती है। हालांकि राज्य में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।
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