पेंशनर्स को बड़ी राहत! अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन, जानें कब से शुरू होगी ये फैसेलटी

By Surya Prakash TripathiFirst Published Sep 5, 2024, 12:44 PM IST
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EPFO की नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) से पेंशनभोगियों को 2025 से किसी भी बैंक या ब्रांच से पेंशन निकालने की सुविधा मिलेगी। जानें इस नई प्रणाली के फायदे।

Pension Rule:  देश के लाखों पेंशनभोगियों की सबसे बड़ी समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे। अभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन निकालने के लिए उसी बैंक या ब्रांच में जाना पड़ता है, जहां उनका एकाउंट खुला है। इससे ज्यादातर पेंशनभोगियों को परेशानी होती है, क्योंकि अगर वे अपना ठिकाना बदलते भी हैं, तो उन्हें पेंशन लेने के लिए उसी बैंक या ब्रांच में जाना पड़ता है।

सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की मंजूरी
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के लिए सेंट्रलाईज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह EPFO के टॉप डिसीजन लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्डट ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के अध्यक्ष भी हैं। बयान के मुताबिक सेंट्रलाईज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से देशभर में किसी भी बैंक या किसी भी बैंक ब्रांच के जरिए पेंशन का डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा।

CPPS की लंबे समय से चली आ रही थी मांग
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि CPPS की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मॉर्डलाईजेशन की दिशा में मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह पहल पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करती है। यह सिस्टम निर्बाध और कुशल डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम सुनिश्चित करती है।

78 लाख पेंशनभोगियों को होगा लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह EPFO को अपने मेंबर्स और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, रिस्पांसिव और टेक-इन्बिल्ड ऑर्गेनाईजेशन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेंट्रलाईज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से EPFO के 78 लाख से अधिक EPS-95 पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सेंट्रलाईज्ड सिस्टम पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर किए बिना पूरे देश में पेंशन का सेमलेश डिस्टिब्यूशन सुनिश्चित करेगी।

रिटायरमेंट के बाद घर लौटने वालों को बड़ी राहत 
यह उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम डिस्ट्रिक चले जाते हैं। यह सुविधा EPFO की चल रही इंफारमेशन टेक्नोलॉजी मॉर्डनाईजेशन प्रोजेक्ट सेंट्रलाईज्ड IT इक्यूप्ड सिस्टम (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। अगले चरण में CPPS आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) में एक सहज बदलाव लाएगा।

पेंशन सिस्टम में बदलाव की दिशा में ये कदम होगा बेस्ट
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नए सिस्टम मौजूदा पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉसेस से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत EPFO के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय वेरीफिकेशन के लिए बैंक ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा पेमेंट जारी होने के तुरंत बाद ही उनके एकाउंट में जमा कर दिया जाएगा।

 


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