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Senior Citizen Savings Scheme की रकम कितने दिन में होती है मेच्यौर ?- जाने डिटेल

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Apr 19, 2024, 02:16 PM IST
Senior Citizen Savings Scheme की रकम कितने दिन में होती है मेच्यौर ?- जाने डिटेल

सार

Senior Citizen Savings Scheme: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के तहत विदेशी नागिरकों को इन्वेस्टमेंट की फैसेलिटी नहीं दी गई है। इस स्कीम के तहत जमा की जाने वाली रकम 5 साल में मेच्यौर हो जाती है। अगर काेई एकाउंट होल्डर इसे आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन देकर 3 साल तक बढ़ा सकता है। 

Senior Citizen Savings Scheme: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के तहत विदेशी नागिरकों को इन्वेस्टमेंट की फैसेलिटी नहीं दी गई है। इस स्कीम के तहत जमा की जाने वाली रकम 5 साल में मेच्यौर हो जाती है। अगर काेई एकाउंट होल्डर इसे आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन देकर 3 साल तक बढ़ा सकता है। 

Senior Citizen Savings Scheme को कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है?
SCSS की मेच्योरिटी 5 वर्ष में होती है। हालांकि एप्लीकेशन जमा करके कोई भी एकाउंट होल्डर 5 साल के बाद इसे 3 साल के लिए और आगे भी बढ़ा सकता है। मेच्योरिटी पीरियड को इक्स्टेंड करने के लिए एकाउंट होल्डर को एक साल पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। इस स्कीम में 1 लाख रुपये से कम की राशि नकद जमा किया जा सकता है। 1 लाख से ज्यादा रुपये हों तो व्यक्ति को चेक से भुगतान करना होगा। SCSS एकाउंट होल्डर इसमें नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। 

Senior Citizen Savings Scheme के तहत कितने एकाउंट खोले जा सकते हैं?
SCSS स्कीम के तहत एक से अधिक एकाउंट खोले जा सकते हैं। इसमें व्यक्ति सिंगल अथवा अपने पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट एकाउंट खोला जा सकता है। शर्त ये है कि ज्वाइंट एकाउंट  सिर्फ पति-पत्नी ही खोल सकते हैं।  फर्स्ट डिपोजिटर वह इन्वेस्टर होता है, जो ज्वाइंट एकाउंट में जमा करता है। SCSS  स्कीम एकाउंट को डाकघर से बैंक या फिर बैक से डाकघर में ट्रांसफर किया जा सकता है। 

Senior Citizen Savings Scheme के एकाउंट को समय से पहले कैसे बंद कर सकते हैं?

  • SCSS एकाउंट को समय से पहले बंद करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन फॉर्म-2 में एप्लीकेशन देकर रकम निकाली जा सकती है।
  • 1 वर्ष से पहले एकाउंट बंद करने पर खाते में जमा राशि पर दिया जाने वाली ब्याज जमा राशि से काट ली जाएगा।
  • 2 वर्ष से पहले एकाउंट बंद करने पर इन्वेस्ट रकम में से 1.5% जुर्माना के रूप में काटा जा सकता है। 
  • 2 साल के बाद एकाउंट क्लोज करने पर इन्वेस्ट रकम में से 1% जुर्माना कट सकता है। 
  • 1 एकाउंट से एक से अधिक बार डेबिट एलाउ नहीं होता।


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