आईटीआर फाइलिंग 2024: पुरानी vs नई इनकम टैक्स रिजीम में 37% vs 25% सरचार्ज- क्या है डिफरेंट?

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published May 15, 2024, 12:37 PM IST

ITR Filing 2024: सरचार्ज एक एडिशनल फीस है, जो स्पेशीफाइड लिमिट से अधिक इनकम करने वालों पर लगाया जाता है। यह लागू टैक्स रेट्स के अनुसार कैलकुलेट किए गए इनकम टैक्स पर लगाया जाता है। यदि किसी की आय 50 लाख रुपये से अधिक है तो इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगाया जाता है, जबकि कंपनियों के मामले में ये लिमिट 1 करोड़ रुपये है।

ITR Filing 2024: सरचार्ज एक एडिशनल फीस है, जो स्पेशीफाइड लिमिट से अधिक इनकम करने वालों पर लगाया जाता है। यह लागू टैक्स रेट्स के अनुसार कैलकुलेट किए गए इनकम टैक्स पर लगाया जाता है। यदि किसी की आय 50 लाख रुपये से अधिक है तो इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगाया जाता है, जबकि कंपनियों के मामले में ये लिमिट 1 करोड़ रुपये है।

ITR Filing 2024: न्यू रिजीम में 10% क्यो घटा सरचार्ज?
आईटीआर सेंट्रल फाईनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में नए इनकम टैक्स सिस्टम को इंट्रोडक्ट कराया था। जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था और टैक्सपेयर्स को रियायती टैक्स रेट की पेशकश की गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह व्यवस्था डिफ़ॉल्ट हो गई, जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मौसम चल रहा है।
यह इनकम टैक्स रेट नहीं हैं, जो शासनों में भिन्न हैं, सरचार्ज रेट भी भिन्न हैं। पुराने इनकम टैक्स सिस्टम में 37 प्रतिशत की हाईएस्ट सरचार्ज रेट लागू होती है जबकि नए टैक्स सिस्टम में हाईएस्ट रेट 25 प्रतिशत है।

ITR Filing 2024: सरचार्ज क्या है?
सरचार्ज एक अतिरिक्त शुल्क है जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है, यह लागू दरों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि पर लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आय 50 लाख रुपये से अधिक है तो आयकर पर अधिभार लगाया जाता है, जबकि कंपनियों के मामले में सीमा 1 करोड़ रुपये है।

ITR Filing 2024: पुराने इनकम टैक्स सिस्टम में सरचार्ज फीस
50 लाख रुपये तक: 0
50.01 लाख से 1 करोड़ रुपये तक: 10%
1.01 से 2 करोड़ रुपये तक: 15%
2.01 से 5 करोड़ रुपये तक: 25%
5 करोड़ रुपये से ऊपर: 37%

ITR Filing 2024: नए इनकम टैक्स सिस्टम में सरचार्ज फीस
50 लाख रुपये तक: 0
50.01 लाख से 1 करोड़ रुपये तक: 10%
1.01 से 2 करोड़ रुपये तक: 15%
2.01 से 5 करोड़ रुपये तक: 25%
5 करोड़ रुपये से ऊपर: 25%

ITR Filing 2024: किसमें नहीं लगता सरचार्ज?
ध्यान देने योग्य बात ये है कि इनकम टैक्स रूल के अनुसार, धारा 111A, 112, 112A के तहत टैक्स योग्य इनकम और लाभांश इनकम पर, जैसा भी मामला हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ सरचार्ज नहीं लगाया जाता है। इसलिए ऐसी इनकम पर देय टैक्स पर सरचार्ज का हाईएस्ट रेट 15% होगा, सिवाय इसके कि जब इनकम धारा 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत कर योग्य हो।

 

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