Income Tax Return 2024: नए फाईनेंसियल ईयर में इनकम टैक्स भरने और रिटर्न दाखिल करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी टैक्स पेयरों को 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल करना है। ITR दाखिल करते समय हर इनकम टैक्स पेयर टैक्स बचाने की कोशिश करता है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू परिवारों को टैक्स में एक अलग से छूट मिलती है? जिसका लाभ देश की कोई भी हिंदू, जैन और सिख फैमिली  उठा सकती है। इसलिए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे खत्म करने या मुसलमानों को भी इसमें शामिल करने की मांग की है। 

Income Tax Return 2024: क्या है HUF?

  • इनकम टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन के मुताबिक हिंदू अविभाजित परिवारों (Hindu Undivided Families) के लिए सेप्रेट प्रोविजन है।
  • कोई भी हिंदू फैमिली HUF के तहत एकाउंट ओपेन करके उस पर किए गए लेनदेन,  इनकम आदि के लिए उपयोग कर सकती है।
  • बेशक उसे किसी भी व्यक्तिगत इनकम टैक्स पेयर को दी जाने वाली सभी टैक्स छूटें भी मिलेंगी।

 

Income Tax Return 2024: कैसे उठाएं HUF का लाभ?

  • HUF का लाभ उठाने के लिए एक अलग पैन कार्ड बनाना होगा।
  • इसी PAN कार्ड के जरिए ही फाइनेंस से जुड़े सभी काम करने होंगे।
  • HUF में हेड ऑफ द फैमिली को कर्ता माना जाता है, बाकी सभी को मेंबर।
  • जब कोई व्यक्ति जन्म या विवाह द्वारा परिवार में लाया जाता है, तो उसे भी HUF का मेंबर माना जाता है।
  • एक व्यक्ति के रूप में HUF एकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके इनकम टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

 

Income Tax Return 2024: HUF ACT कैसे काम करता है?

  • HUF में पर्सनली इन्वेस्ट किया जा सकता है और इनकम टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।
  • ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसमें अपनी कमाई का पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स छूट का लाभ नहीं  मिलेगा।
  •  HUF के तहत टैक्स छूट का लाभ 10 लाख रुपए की इनकम तक ही मिलेगा। उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा।

 

Income Tax Return 2024: HUF के जरिए साइड बिजिनेस पर कितनी मिलेगी टैक्स छूट?

  • HUF अकाउंट के जरिए नौकरी के साथ साइड बिजनेस चलाने पर 5 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है।
  • अगर HUF को एक व्यक्ति माना जाता है तो उसे 2.5 लाख रुपये की मूल टैक्स छूट भी मिलेगी।
  • बाकी 2.5 लाख रुपये पर 12,500 रुपये की छूट मिलती है, जिससे टैक्स देनदारी शून्य हो जाती है।
  • ध्यान दें कि यदि आप इस खाते में अपना वेतन जमा करते हैं, तो आप टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।

 

Income Tax Return 2024: HUF के जरिए खरीद सकते हैं संपत्ति

  • धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट, जिसमें LIC, FD, PPF, ELSS, स्माल सेविंग स्कीम व होम लोन में निवेश शामिल है।
  • धारा 80D के तहत 25,00 फैमिली और 50,000 रुपए तक के बुजुर्ग माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट मिलती है।
  • HUF के नाम पर घर खरीदने पर ब्याज भुगतान पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है।
  • धारा 54F के तहत इक्विटी या इक्विटी फंड में निवेश करने पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का लॉग टर्म कैपिटल गेन्स लाभ भी कर-मुक्त है।
  • HUF के तहत 2 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो टैक्स-फ्री होंगी। इससे ज्यादा कीमत की संपत्तियों पर राष्ट्रीय रेंट के हिसाब से टैक्स लगेगा।

 


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