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ITR फाइलिंग 2023-24: फॉर्म 16 क्या है और कैसे डाउनलोड करें?

Rajkumar Upadhyaya |  
Published : Jul 18, 2024, 03:51 PM IST
ITR फाइलिंग 2023-24: फॉर्म 16 क्या है और कैसे डाउनलोड करें?

सार

ITR फाइलिंग FY 2023-24 के लिए फॉर्म 16 आवश्यक है। जानिए फॉर्म 16 क्या है, इसे कैसे डाउनलोड करें, और इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की प्रॉसेस के बारे में।

Form 16: फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट होता है। आईटीआर फाइल करने में इसका यूज होता है। नौकरी करने वाले लोगों को आईटीआर फाइल करते वक्त इसकी जरूरत पड़ती है। कंपनियों के लिए जरूरी होता है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए उस असेसमेंट ईयर का 15 जून तक फॉर्म 16 जारी कर दें। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए Income Tax Return फाइल किया जा रहा है। जैसे-फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म 16, 15 जून 2024 तक जारी किया जाना जरूरी माना जाता है। 

क्या है फॉर्म 16? 

फॉर्म 16 वह सर्टिफिकेट है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 203 के तहत जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट कर्मचारी के कमाए वेतन की जानकारी देता है और यह भी बताता है कि नियोक्ता ने उसके वेतन से टैक्स काटे हैं। फॉर्म 16 यह भी तय करता है कि नियोक्ता ने TDS जमा कर दिया है। इस सर्टिफिकेट में यह सभी जानकारी दर्ज होती है।

फॉर्म 16 में मिलती है यह जानकारी

फॉर्म 16 में कर्मचारी की सैलरी के अलावा, डिडक्शन और अलाउंस की जानकारी मिलती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में फॉर्म 16 आवश्यक माना जाता है। यह आपके इनकम और कटौतियों की सही जानकारी देने में मददगार होता है। साथ ही इसकी मदद से टैक्स रिफंड का क्लेम करने में भी आसानी होती है। 

क्या है फॉर्म 16 का पार्ट A? 

फॉर्म 16 के पार्ट A में कर्मचारी और नियोक्ता यानी कम्पनी से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है। जैसे-हर तीसरे महीने काटा गया टीडीएस, कर्मचारी का नाम—एड्रेस। कंपनी का नाम—एड्रेस, कर्मचारी और कम्पनी के पैन नंबर की डिटेल और कम्पनी का TAN (कर कटौती अकाउंट नंबर)। 

क्या है फॉर्म 16 का पार्ट B?

फॉर्म 16 के पार्ट B में कर्मचारी की बेसिक सैलरी के अलावा हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस व डिडक्शन की जानकारी होती है। 80C और 80CCD के तहत ली गई छूट की जानकारी होती है। सेक्शन 80D (हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम), सेक्शन 80E और सेक्शन 80G के तहत छूट के अलावा सेस और सरचार्ज की जानकारी भी दर्ज होती है। 

कैसे डाउनलोड करें फॉर्म 16? 

आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर जाकर फॉर्म डाउनलोड पर जाएं। Income Tax Form टैब पर क्लिक कर Frequently Used Forms में फॉर्म 16 का विकल्प चुनें। फिर उस फाइनेंशियल ईयर को चुने, जिसके तहत फॉर्म 16 की आवश्यकता है। पीडीएफ का विकल्प चुनें और अगले विंडों में आपका फॉर्म 16 डाउनलोड हो जाएगा।

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