रेलवे ने AC-स्लीपर कोच में सोने के रूल किए चेंज, यात्रा से पहले आप भी कर लें चेक- वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published Jun 25, 2024, 10:18 AM IST

Indian Railways Rules: नियमों के मुताबिक यात्री मिडिल बर्थ को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खुला रख सकते हैं। दरअसल, इसे ज्यादा देर तक खुला रखने से लोअर बर्थ पर बैठे यात्रियों को परेशानी होती है।

Indian Railways Rules: अगर आप भी लंबी दूरी के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान से जरूर पढ़ें। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे समय-समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है। हाल ही में रेलवे ने ट्रेन में यात्रियों के सोने के टाइम में चेंजिंग की है। नए रूल के मुताबिक ट्रेन में यात्रियों के सोने का समय पहले के मुकाबले कम हो गया है। पहले यात्री अपनी यात्रा के दौरान 9 घंटे सो सकते थे, लेकिन अब यह समय घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है। नए रूल के मुताबिक ट्रेन में सफर के दौरान यात्री अब आप रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकेंगे। पहले यह समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था।

सफर के दौरान ट्रेन में सोने के लिए तय की गई ये टाईमिंग
यह नियम उन ट्रेनों में लागू किया गया है, जिनमें सोने की व्यवस्था है। रेलवे ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री आराम से यात्रा कर सकें। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच का समय सोने के लिए अच्छा माना जाता है। इस नियम के लागू होने से पहले यात्रियों की शिकायत रहती थी कि बीच वाली बर्थ पर बैठने वाले यात्री रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। इससे नीचे वाली सीट पर बैठने में दिक्कत होती है। कई बार इसे लेकर यात्रियों में विवाद भी होता है।

नया रूल यात्रियों को परेशानी से बचाएगा
अब जब सोने का समय तय हो गया है तो यात्रियों को हर हाल में सुबह 6 बजे उठना जरूरी होगा। इस नियम के मुताबिक यात्री बीच वाली बर्थ को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खुला रख सकते हैं। दरअसल, अगर यह ज्यादा समय तक खुला रहता है तो नीचे वाली बर्थ पर बैठे यात्रियों को परेशानी होती है। इससे पहले या बाद में आप यात्री को सीट खोलकर सोने से रोक सकते हैं।

नए रूल में सुबह 6 बजे बीच वाली सीट करनी होगी नीचे
सुबह 6 बजे आपको बीच वाली सीट नीचे करनी जरूरी है। साथ ही आपको नीचे वाली सीट पर शिफ्ट होना होगा। ऐसा न करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नए नियम के अनुसार निचली बर्थ पर यात्रा करने वाले आरक्षित टिकट वाले यात्री रात 10 बजे से पहले या सुबह 6 बजे के बाद अपनी सीट पर सोने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो रेलवे के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। जिस पर रेलवे उस यात्री के खिलाफ एक्शन ले सकता है। 

 


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