नई ई-चालान नियमों के तहत, बिना वैलिड PUC के पेट्रोल भरवाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर PUC जांच के लिए कैमरे और सॉफ्टवेयर लगाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर दिया है।
E-challan Rules: सरकार ने वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए PUC (प्रदूषण नियंत्रण में) टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। अगर आप बिना PUC के अपने वाहन में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगना तय है। दिल्ली सरकार ने 100 पेट्रोल पंपों पर PUC जांच के लिए कैमरे और सॉफ्टवेयर लगाने के लिए एक निजी कंपनी को टेंडर दिया है। इसके चलते नवगति टेक कंपनी को 15 दिन के भीतर अपनी सर्विस शुरू करनी हैं।
नए रूल का उल्लघंन करने वालों का कितने का कटेगा E-चालान?
इस बारे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर का कहना है कि कंपनी को 15 दिन के अंदर पीयूसी जांच के लिए सिस्टम तैयार करने को कहा गया है, जिसकी कास्ट करीब 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस स्कीम के तहत पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों के पास अगर वैलिड PUC नहीं है, तो प्रदूषण जांच के लिए कुछ घंटे दिए जाएंगे और अगर इस टाइम पीरियड में PUC नहीं बना तो 10 हजार रुपए का E-चालान अपने आप कट जाएगा और इसकी जानकारी वाहन मालिक के मोबाइल पर चली जाएगी।
स्कैन करके सब कुछ पता लगा लेगा कैमरा
इसके साथ ही परिवहन अधिकारी का यह भी कहना है कि कैमरे नंबर प्लेट को स्कैन करके पता लगा लेंगे कि वाहन के पास वैलिड PUC है या नहीं। दरअसल, समय-समय पर वाहनों की कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसे विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन मानकों के लिए जांच की जाती है, जिसके बाद उन्हें PUC सार्टिफिकेट दिया जाता है। कई लोग पकड़े जाने से बच जाते हैं, क्योंकि वे लोकल लेबल पर वाहन का यूज करते हैं, लेकिन अब पेट्रोल पंपों में टेक्नोलॉजी स्थापित हो जाने से ये लोग बच नहीं पाएंगे।
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