NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर कितनी टैक्स छूट मिलती है? जानिए टियर 1 और टियर 2 अकाउंट में क्या अंतर है और किन सेक्शनों के तहत टैक्स बचत का फायदा उठा सकते हैं।
NPS Tax Exemption: NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम भारत में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन, NPS में टियर 1 और टियर 2 दो प्रकार के खाते होते हैं। इनमें क्या अंतर है और टैक्स छूट के मामले में कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, आइए जानते हैं।
क्या NPS टियर 2 में टैक्स छूट मिलती है? अगर आप NPS टियर 2 में निवेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स छूट मिलेगी, तो जवाब "नहीं" है। टियर 2 अकाउंट मुख्य रूप से एक बचत खाता है और इस पर कोई टैक्स छूट उपलब्ध नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष टैक्स सेवर योजना उपलब्ध है, जिसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। लेकिन अन्य निवेशकों को इस अकाउंट में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता।
NPS टियर 1 में टैक्स छूट का फायदा अगर आप टैक्स बचत चाहते हैं, तो NPS टियर 1 आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें निम्नलिखित सेक्शनों के तहत टैक्स छूट उपलब्ध है:
पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स छूट
1. धारा 80C: 1.5 लाख रुपये तक की कटौती उपलब्ध है।
2. धारा 80CCD(1B): 80C की सीमा से अलग, 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है।
3. कुल मिलाकर, 80C + 80CCD(1B) के तहत 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।
4. धारा 80CCD(2) (नियोक्ता योगदान पर छूट)
5. निजी क्षेत्र में: मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% टैक्स फ्री।
6. सरकारी कर्मचारियों के लिए: मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 14% टैक्स फ्री।
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