NPS एकाउंट से विड्राल के लिए बदल गए रूल्स-जानते हैं क्या आप- नहीं पता तो यहां देखें रूल एंड रेगुलेशन

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published Jun 18, 2024, 4:05 PM IST

NPS एक दीर्घकालिक पेंशन योजना है, जिसमें रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस साल जनवरी 2024 में NPS से पार्टियल विड्राल के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था।

NPS Withdrawal Rules 2024: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक दीर्घकालिक पेंशन योजना है, जिसमें रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस साल जनवरी 2024 में NPS से पार्टियल विड्राल के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था। जिसके कारण इस साल फरवरी से NPS से आंशिक निकासी के रूल्स (NPS withdrawal Rules) बदल गए हैं। इस सर्कुलर में कहा गया है कि NPS इन्वेस्टर कुछ परिस्थितियों में अपने पेंशन एकाउंट (NPS एकाउंट) से अपने द्वारा जमा की गई कुल राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत निकाल सकते हैं।

इन परिस्थितियों में NPS एकाउंट से निकाल सकते हैं पैसे 

  1. बच्चों की हायर एजूकेशन और विवाह के लिए(कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा भी शामिल)।
  2. होम लोन चुकाने या फिर घर खरीदने के लिए, लेकिन लाईफ पार्टनर के नाम पर घर होने पर ये सुविधा नहीं मिलेगी। 
  3. गंभीर बीमारियों के कारण अस्पताल में रहने और इलाज के खर्च के लिए।
  4. NPS एकाउंट होल्डर की विकलांगता या अक्षमता के इलाज व अन्य खर्चों के लिए।
  5. स्किल डेवलपमेंट या किसी अन्य स्व-विकास गतिविधि पर होने वाले खर्चों के लिए।
  6. बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने पर होने वाले खर्चों के लिए।

 

विड्राल के लिए आवश्यक शर्तें
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आंशिक निकासी (partial withdrawal ) के समय, व्यक्ति को कम से कम 3 साल तक NPS का मेंबर होना चाहिए और निकाली जाने वाली राशि आपके इम्प्लायर्स के योगदान को छोड़कर कुल योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। पूरी मेंबरशिप पीरियड के दौरान मैक्सिमम 3 आंशिक निकासी (समय से पहले विड्राल के लिए NPS विड्राल रूल्स) की अनुमति है। तीनों आंशिक विड्राल के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए।

NPS एकाउंट से से पैसे निकालने का तरीका
NPS के तहत 25% या उससे कम रकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको NPS की किसी सरकारी नोडल एजेंसी में जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें पैसे निकालने का उद्देश्य बताना होगा। इसके बाद सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) में आवेदन जमा करना होगा। फिर एजेंसी अप्लीकेशन के वेरीफिकेशन के बाद उस पर कार्रवाई करेगी। अगर सब्सक्राइबर बीमार है तो उसकी ओर से फेमिली का कोई अन्य मेंबर या नॉमिनी अप्लाई कर सकता है।

 

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