PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि कुछ रूल-रेगुलेशन बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या फिर प्रोफेशनल काम करता है, मसलन डाक्टर, इंजीनियर, सीए है तो वह इस स्कीम के लाभ के दायरे में नहीं आता है।
PM Kisan Samman Nidhi: किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए भारत सरकार 6000 रुपए की सीधी मदद करती है। यह रकम किसानों के एकाउंट में सीधे क्रेडिट की जाती है। केंद्र सरकार इसे 3 समान किस्तों में 4 महीने के अंतराल में किसानों के एकाउंट में ट्रांसफर करती है। इस स्कीम का लाभ सिर्फ किसानों को ही दिया जाता है। इसके लिए कुछ रूल-रेगुलेशन बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या फिर प्रोफेशनल काम करता है, मसलन डाक्टर, इंजीनियर, सीए है तो वह इस स्कीम के लाभ के दायरे में नहीं आता है
PM Kisan Samman Nidhi: क्या है पात्रता?
पीएम किसान सम्मान निधि उन सीनियर सिटिजन को भी नहीं मिलती, जिन्हे पेंशन के रूप में कम से कम 10,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। यही नहीं कोई भी रिटायर्ड अथवा कार्यरत सरकारी कर्मचारी भी इसका लाभ नहीं ले सकता है। एक परिवार में एक ही सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाता है। अधिक लोगों के लाभ लेने की स्थिति का पता चलने पर न केवल किसान सम्मान निधि की रकम वापस करनी पड़ती है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है।
PM Kisan Samman Nidhi: सरेंडर करने पर क्या सरकार करती है कार्रवाई?
ऐसे में अगर किसी ने गलत तरीके से किसी कारण वश किसान सम्मान निधि का लाभ अनुचित तरीके से अभी तक लिया है और अब सरेंडर करना चाहता है लेकिन उसे सरेंडर करने की प्रक्रिया न हीं मालूम है, तो यह आर्टिकल उन्हीं के लिए है। क्योंकि जो लोग स्वेच्छा से इस स्कीम को सरेंडर करता है, सरकार उन्हें सम्मानित करने के लिए सर्टिफिकेट देती है।
PM Kisan Samman Nidhi: सरेंडर के लिए फॉलों करे ये स्टेप
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