पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक बार कर दिया इन्वेस्ट तो 5 साल तक मिलता रहेगा ब्याज- 6 प्वाइंट में समझें प्रॉसेज

By Surya Prakash TripathiFirst Published May 26, 2024, 12:41 PM IST
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Post Office Monthly Income Scheme: क्या आप अपनी इनकम का एक ऐसे सिक्योर और स्टेबल साेर्स की तलाश में हैं, जो आपकों मंथली पेमेंट करें? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है।

Post Office Monthly Income Scheme: क्या आप अपनी इनकम का एक ऐसे सिक्योर और स्टेबल साेर्स की तलाश में हैं, जो आपकों मंथली पेमेंट करें? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यहां अर्टेक्टिव इंटरेस्ट रेट और गर्वनमेंट सपोर्ट के साथ, यह फाईनेंसियल स्टेबलिटी की गारंटी हो सकती है। यह जानने के लिए MIS आपकी सेविंग को एक रिलेबल मंथली इनकम सोर्स में कैसे बदल सकता है।

POMIS के तहत कितना कर सकते हैं इन्वेस्ट?
Post Office National Savings (Monthly Income Account) Scheme के तहत मिनिमम 1000 रुपए में सिंगल एकाउंट 9 लाख रुपए और ज्वाइंट एकाउंट 15 लाख रुपए तक के ओपेन किए जा सकते है। एकांउट की मेच्योरिटी 5 वर्ष में होती है। इस स्कीम के तहत जमाकर्ता मैक्सिमम एमाउंट लिमिट के अधीन एक से अधिक एकाउंट ओपेन कर सकता है, जिसे सिंगल या ज्वाइंट एकाउंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। 

POMIS में कितना मिलता है ब्याज?
डाकघर मासिक आय योजना ब्याज के तहत  7.4% रुपए ब्याज मिलता है। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार भारतीय डाक के आधिकारिक वेब पोर्टल पर इस योजना की मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। 

1. POMIS के तहत कौन- कौन ओपेन कर सकता है एकाउंट?

  • सिंगल एकाउंट
  • ज्वाइंट एकाउंट (अधिकतम 3 व्यक्ति) (ज्वाइंट Aया ज्वाइंट B)
  •  नाबालिग/विक्षिप्त व्यक्ति की ओर से अभिभावक
  • 10 वर्ष से अधिक उम्र का नाबालिग अपने नाम पर।

 

2. POMIS के तहत के डिपॉजिट

  • MIS के लिए मिनिमम 1000 और 1000 रुपये के गुणकों में एकाउंट खोला जा सकता है।
  • सिंगल एकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख और ज्वाइंट एकाउंट में 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।
  • ज्वाइंट एकाउंट में सभी संयुक्त धारकों का इन्वेस्टमेंट में बराबर हिस्सा होगा।
  • किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए सभी MIS एकाउंट में जमा/शेयर 9 लाख रुपये से अधिक नहीं होंगे।
  • अभिभावक के रूप में नाबालिग की ओर से खोले गए एकांउट की लिमिट अलग होगी। 

 

3.  POMIS स्कीम के तहत मिलने वाला इंटरेस्ट रेट 

  • एकाउंट ओपने करने की डेट से 1 मंथ पूरा होने पर और मेच्योरिटी तक इंटरेस्ट मिलता है। 
  • यदि हर महीने इंटरेस्ट का दावा नहीं किया जाता, तो ऐसे इंटरेस्ट पर कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
  • अगर एकाउंट होल्डर द्वारा कोई एडिशनल डिपॉजिट की जाती है, तो एक्स्ट्रा रकम वापस कर दी जाएगी।
  • केवल PO सेविंग एकाउंट इंटरेस्ट ओपेन की डेट से वापसी डेट तक लागू होगा।
  • ब्याज को उसी डाकघर में स्थित सेविंग एकाउंट में ऑटो क्रेडिट या ECS के माध्यम से निकाला जा सकता है।
  • MIS एकाउंट के मंथली इंटरेस्ट किसी भी CBS पोस्ट ऑफिस के सेविंग एकाउंट में जमा किया जा सकता है।

 

4. POMIS स्कीम के तहत  जमाकर्ता को मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स के दायरे में आता है। 

5. POMIS स्कीम में एकांउट को समय से पहले बंद होने पर क्या होगा?

  • डिपॉजिट डेट से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले कोई जमा राशि नहीं निकाली जा सकती है।
  • एकाउंट खोलने से 1 वर्ष बाद और 3 वर्ष से पहले बंद करने पर मूलधन से 2% की कटौती होगी।
  • एकाउंट खोलने की डेट से 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष से पहले क्लोज करने पर मूलधन से 1% की कटौती होगी। 
  • पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ एप्लीकेशन देकर एकाउंट को समय से पहले बंद किया जा सकता है।​

 

6. POMIS स्कीम की मेच्योरिटी

  • मैच्योरिटी पर पासबुक के साथ एप्लीकेशन जमा करके एकाउंट क्लोज किया जा सकता है।
  • मैच्योरिटी से पहले इन्वेस्टर की मृत्यु होने पर एकाउंट क्लोज करके नामिनी को ब्याज समेत रकम मिल जाएगी। 

 


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