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PPF एकाउंट में इन्वेस्ट करने के क्या हैं फायदे और शर्तें ? जानें इंटरेस्ट रेट और अन्य रूल

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Sep 09, 2024, 07:02 PM IST
PPF एकाउंट में इन्वेस्ट करने के क्या हैं फायदे और शर्तें ? जानें इंटरेस्ट रेट और अन्य रूल

सार

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए 7.1% की ब्याज दर और कर-मुक्त लाभ प्रदान करता है। पीपीएफ खाता खोलने और निवेश करने के नियम जानें।

PPF Account Benefits: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अपने लांग टर्म सुनिश्चित रिटर्न और टैक्स बेनीफिट के कारण व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला निश्चित इनकम इन्वेस्मेंट ऑप्शन है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो छोटे लेकिन रेगुलर कंट्रीब्यूशन से अपने फाईनेंसियल लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए PPF 7.1% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है और यह निवेश धारा 80C के तहत पूरी तरह टैक्स-फ्री है।

इस समय PPF पर कितना मिल रहा है ब्याज?
PPF जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए 7.1% की इंटरेस्ट रेट प्रदान करता है, जो धारा 80C के तहत पूरी तरह से टैक्स-फ्री है। PPF एकाउंट में प्रति वित्तीय वर्ष मिनिमम 500 रुपये का इन्वेस्ट आवश्यक है, जबकि मैक्सिमम इन्वेस्ट प्रति वित्तीय वर्ष 1,50,000 रुपये है। सालाना 500 रुपये के मिनिमम एमाउंट  जमा न करने पर PPF एकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी भारतीय तथा नाबालिग व्यक्ति की ओर से भी पीपीएफ एकाउंट खोला जा सकता है।

PPF एकाउंट ओपेन करने की क्या हैं शर्तें?
SBI की वेबसाइट के अनुसार PPF एकाउंट ओपेन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए और व्यक्तियों द्वारा नाबालिगों या डिस्टर्व माइंड वाले व्यक्ति की ओर से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एकाउंट ओपेन किया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा केवल एक PPF एकाउंट रखा जा सकता है, सिवाय उस एकाउंट के जो नाबालिग / डिस्टर्ब माइंड वाले व्यक्ति की ओर से खोला गया हो। पीपीएफ खाता माता या पिता द्वारा अपने नाबालिग बेटे या बेटी के लिए भी ओपेन किया जा सकता है।

कौन किसके नाम ओपेन कर सकता है PPF एकाउंट?
हांलाकि, माता और पिता दोनों एक ही नाबालिग की ओर से पीपीएफ एकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इस बीच, यदि कोई PPF एकाउंट होल्डर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के तहत स्पेशफिक मेच्योरिटी पीरियड के दौरान अनिवासी भारतीय (NRI) बन जाता है, तो वे नॉन-रिपेटेशन बेसिस पर मेच्योरिटी तक फंड में कंट्रीब्यूट करना जारी रख सकते हैं। हालांकि इन खातों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

क्या पीपीएफ एकाउंट बैंक या डाकघर से ट्रांसफर करना संभव है?
पीपीएफ खाते को एक बैंक या डाकघर से दूसरे में ट्रांसफर करना संभव है और एकाउंट को निरंतर एकाउंट माना जाएगा। एकाउंट होल्डर को उस मौजूदा बैंक या डाकघर में ट्रांसफर रिक्वेस्ट करना होगा, जहां एकाउंट है। पुराना बैंक/ पोस्ट ऑफिस बकाया राशि के लिए चेक/डीडी सहित रेलीवेंट डाक्यूमेंट ग्राहक के नए ब्रांच पते पर पहुंचाएगा। 

PPF एकाउंट पर लोन लेने का क्या है प्रॉसेस?
व्यक्ति पीपीएफ खाते पर लोन भी ले सकते हैं, लेकिन यदि लोन को 36 महीने के भीतर पूरी तरह से नहीं चुकाया जाता है, तो बकाया लोन एमाउंट पर इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़कर 6% प्रति वर्ष हो जाएगी। यह हाई इंटरेस्ट रेट, लोन लिए गए माह के अगले माह के पहले दिन से लेकर, लोन पूरी तरह से चुकाए जाने वाले माह के लास्ट दिन तक लागू रहेगी।

पीपीएफ एकाउंट की अन्य शर्तें क्या हैं?
PPF एकाउंट की मेच्योरिटी के बाद, ग्राहक के पास कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट किए बिना एकाउंट को जारी रखने का ऑप्शन होता है। मौजूदा शेष राशि पर सरकार द्वारा नोटीफाईड रेट्स पर ब्याज मिलता रहेगा। इसके अलावा, ग्राहक को एक्स्टेंड ड्यूरेशन के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध शेष राशि के भीतर किसी भी राशि की एक बार विड्राॅल करने की अनुमति है।

 

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