Budget 2024: फायदेमंद साबित होगी न्यू टैक्स रिजीम, बचेंगे 6,500 रुपए, ऐसे करें चेक

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published Jul 23, 2024, 4:27 PM IST

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव की घोषणा की है, जिससे ₹7 लाख तक की टैक्स योग्य इनकम पर केवल 5% इनकम टैक्स देना होगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है।

Union Budget 2024: सेंट्रल गर्वनमेंट ने नई इनकम टैक्स रिजीम चुनने वालों को तोहफा दिया है और ₹7 लाख तक की टैक्स योग्य इनकम पर सिर्फ 5% इनकम टैक्स देना होगा। पहले ₹6 लाख तक की इनकम पर सिर्फ 5%  टैक्स देना होता था। 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10 परसेंट कर देना होता था। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम यानी NTR चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है।

कितनी इनकम पर कितना लगेगा टैक्स?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की। अब NTR के तहत इनकम का कैलकुलेशन करने वाले टैक्स प्रेयर्स को पहले की तरह शून्य से ₹3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा, 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से अधिक की इनकम पर पहले की तरह 30% इनकम टैक्स देना होगा।

स्टैंडर्ड डिडक्शन के कैलकुलेशन में कैसे मिलेगा बेनीफिट?
स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की इस घोषणा के कारण न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स का पेमेंट करने वाले किसी भी टैक्सपेयर्स की टैक्स योग्य इनकम 25,000 रुपये कम हो जाएगी, जिसके कारण उसे स्वास्थ्य और शिक्षा सेस सहित 1,300 रुपये कम इनकम टैक्स देना होगा। इसके अलावा स्लैब में बदलाव के कारण टैक्स पेयर्स को 1 लाख रुपये की इनकम पर 10% की जगह 5% इनकम टैक्स देना होगा, जिसके कारण उसे स्वास्थ्य और शिक्षा सेस सहित 5,200 रुपये कम इनकम टैक्स देना होगा।

किस टैक्स पेयर्स को कितना होगा लाभ?
वैसे, जिन टैक्स पेयर्स की टैक्स योग्य इनकम 10 लाख रुपये या उससे अधिक है, उन्हें 6,500 रुपये के एक्स्ट्रा 5,200 रुपये का बेनीफिट मिलेगा। दरअसल, टैक्स स्लैब में बदलाव के कारण अब 7 लाख से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर केवल 10% टैक्स देना होगा, जबकि अभी 9 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 15% टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार, ₹1 लाख की इनकम पर कम से कम 5% कम टैक्स देना होगा, जिसके कारण उन टैक्सपेयर्स को ₹5,200 का एक्स्ट्रा बेनीफिट मिलेगा, जिनकी टैक्स योग्य इनकम ₹10 लाख या उससे अधिक है। अगर हम उन टैक्स पेयर्स की बात करें जो 15 लाख रुपये से अधिक कमा रहे हैं, और 30% स्लैब के तहत इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 रुपये की वृद्धि और स्लैब में बदलाव के कारण सेस सहित कुल 18,200 रुपये की सेविंग होने जा रही है।


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