Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी । न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसला सुनाया।
Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी । न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसला सुनाया कि नई शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों का सामना करने वाले अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक आत्मसमर्पण करना होगा और जेल लौटना होगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने 4 जून को मतगणना के एक दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
Interim Bail: किन शर्तों के तहत मिली है अरविंद केजरीवाल को जमानत?
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद लोगों जिज्ञासा बढ़ गई है। अंतरिम जमानत 01 जून तक के लिए दी गई है। ऐसे में केजरीवाल चुनावों के लिए प्रचार कर सकेंगे। हालांकि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अंतरिम जमानत पर बाहर होने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं होगी। क्या होती है अंतरिम बेल? किन परिस्थितियों में और किसे दी जाती है ये बेल? ऐसे तमाम सवाल लोगों के दिमाग में कौंधने लगे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होती है अंतरिम जमानत और इसे कोर्ट किसे और कब देता है।
Interim Bail: किसे और कब मिलती है अंतरिम जमानत?
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