शादी को कानूनी मंजूरी के लिए समलैं​गिक जोड़े ने केरल हाईकोर्ट में की अपील

शादी को कानूनी मंजूरी के लिए समलैं​गिक जोड़े ने केरल हाईकोर्ट में की अपील

Amal Chowdhury   | Asianet News
Published : Jan 29, 2020, 09:30 AM IST

एक समलैंगिक जोड़े ने केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई है। यह याचिका निकेश उषा पुष्करन और सोनू एम एस द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। इन्होंने जुलाई 2018 में गुरुवायुरप्पन मंदिर में एक-दूसरे को अंगूठियां पहना कर शादी की थी और उन्हें अपने परिवार का समर्थन भी हासिल था। हालांकि, उनकी शादी अभी तक वैध नहीं मानी गई है।

एक समलैंगिक जोड़े ने केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई है। यह याचिका निकेश उषा पुष्करन और सोनू एम एस द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। इन्होंने जुलाई 2018 में गुरुवायुरप्पन मंदिर में एक-दूसरे को अंगूठियां पहना कर शादी की थी और उन्हें अपने परिवार का समर्थन भी हासिल था। हालांकि, उनकी शादी अभी तक वैध नहीं मानी गई है।

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