RBI New Order: बैंकों को कर्जदारों को फ्रॉड का पता लगाने से 21 दिन पहले देना होगा नोटिस

First Published Jul 16, 2024, 12:23 PM IST

RBI ने बैंकों को बिना सुनवाई के कर्जदारों को धोखाधड़ी के रूप में क्लासीफाई करने से रोक दिया है। अब बैंकों को डिफॉल्टर को 21 दिन का कारण बताओ नोटिस देना होगा। जानें नए नियम और उनकी अहमियत।

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