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Traffic Challan Rules: एक भी रुपया दिए बिना ऐसे निपटाएं ट्रैफिक चालान, जानें प्रॉसेस

भारत में ट्रैफिक चालान से जुड़ी समस्याओं का समाधान लोक अदालत के माध्यम से करें। जानिए कैसे 14 सितंबर 2024 को आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत करें और जुर्माना कम कराएं।

Surya Prakash Tripathi | Updated : Aug 05 2024, 03:32 PM
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लोक अदालत में कर सकते हैं अप्लाई

लोक अदालत में कर सकते हैं अप्लाई

नई दिल्ली। भारत में हर वाहन मालिक को कभी न कभी ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ता है। कई बार चालान सही कारणों से काटा जाता है तो कई बार बिना किसी गलती के भी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना किसी कारण के आप पर जुर्माना लगा दिया है? ऐसे में एक उपाय है जिसके जरिए आप भारी भरकम जुर्माने से बच सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोक अदालत की, जिसके जरिए आप चालान रद्द करा सकते हैं।

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कब आयोजित होगी अबकी बार लोक अदालत?

कब आयोजित होगी अबकी बार लोक अदालत?

लोक अदालत भारत में डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिजम में से एक है, जहां कोर्ट में पेंडिंग या पुराने मामलों और विवादों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 2024 के लिए लोक अदालत (Public Court) की डेट्स की घोषणा कर दी है। तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। ऐसे में आप ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए पब्लिक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए क्या जरूरी है।

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सभी डाक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे?

सभी डाक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे?

ट्रैफिक चालान से जुड़े सभी जरूरी कानूनी डाक्यूमेंट जमा करें। इनमें उल्लंघन के संबंध में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की ओर से कोई नोटिस या पिछला संचार शामिल है।
 

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पेंडिंग मामलों की जांच करें

पेंडिंग मामलों की जांच करें

लोक अदालत में अप्लाई करने से पहले जांच लें कि आपके या आपके रजिस्टर्ड वाहन के खिलाफ कोई ट्रैफिक उल्लंघन का मामला पेंडिंग तो नहीं है। यह आमतौर पर लोकल ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या जिला न्यायालय में जाकर किया जा सकता है। आप वाहन का डिटेल देकर डिटेल की जांच कर सकते हैं।

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हेल्प डेस्क से संपर्क करें

हेल्प डेस्क से संपर्क करें

आमतौर पर लोक अदालतें जिला न्यायालयों में समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित करती हैं। इनमें ट्रैफिक हेल्प डेस्क भी शामिल हैं। ये हेल्प डेस्क आपको कोर्ट में अपना मामला पेश करने और ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।

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केस रजिस्टर करें

केस रजिस्टर करें

आपको लोक अदालत में केस पेश करने के लिए अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ सकता है। इससे आपके वाहन के खिलाफ जारी किए गए पेंडिंग चालानों के बारे में जानकारी मिल जाती है।

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अपॉइंटमेंट बुक करें

अपॉइंटमेंट बुक करें

कुछ क्षेत्रों में आपको कोर्ट में अपना केस निपटाने के लिए पहले से ही लोक अदालत में अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत पड़ सकती है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लोकल कोर्ट की गाइडलाइन एक बार जरूर चेक कर लें। 
 

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लोक अदालत में क्या लेकर जाएं?

लोक अदालत में क्या लेकर जाएं?

अपॉइंटमेंट के अनुसार आपको दी गई फिक्स डेट पर अपने सभी जरूरी डाक्यूमेंट के साथ लोक अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। मौजूद अधिकारियों के साथ समझौते की शर्तों पर बातचीत करने और चर्चा करने के लिए तैयार रहें। लोक अदालत पक्षों के बीच मध्यस्थता को प्रोत्साहित करती है। निष्पक्ष समझौते को प्राप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार रहें। यदि आप उचित कारण बता सकते हैं, तो आपका ट्रैफ़िक चालान पूरी तरह से माफ़ किया जा सकता है या बहुत कम राशि में घटाया जा सकता है।

 

Surya Prakash Tripathi
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