हालांकि राज्य सरकार का ये फैसले कुछ आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। वहीं राज्य सरकार का ये फैसले 29 फरवरी से लागू होगा। वहीं राज्य सरकार ने पुलिस और फायर ब्रिगेड, सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, स्वच्छता श्रमिकों जैसी आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाले कार्यालयों पर इस नए नियम को लागू नहीं किया है।