ताजा मामले में पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सेना प्रमुख कमर जावेज बाजवा के सेवा विस्तार पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। क्योंकि कोर्ट इस पर सरकार का पक्ष जान रही है। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री को सेना प्रमुख के सेवा विस्तार की मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार राष्ट्रपति को है।