NewsFeb 12, 2019, 12:53 PM IST
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक एवं पूर्व अंतिरम निदेशक नागेश्वर राव को अवमानना मामले में दोषी माना है। कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना और जब तक कोर्ट चलेगी तब तक कोर्ट के पीछे की सीट पर बैठने का निर्देश दिया है।
देवऋषि ने शुरू की 'सदानीरा' पहल: भारत की नदियों के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संरक्षण की मुहिम
Oshmin Foundation: ग्रामीण भारत में मानसिक शांति और प्रेरणा का एक नया प्रयास, CSR का एक उत्कृष्ट उदाहरण
बैंक, टैक्स, गैस और टोल… 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में आ गए ये 10 बड़े बदलाव!
Real-Life Hero: साड़ी ने बचाई 150 जिंदगियां! जानिए 70 साल की इस महिला की अविश्वसनीय कहानी
गर्भवती होते हुए भी क्रैक किया UPSC! पद्मिनी सेहरावत के UPSC सफर की कहानी जो आपको भी करेगी प्रेरित