NewsFeb 12, 2019, 12:53 PM IST
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक एवं पूर्व अंतिरम निदेशक नागेश्वर राव को अवमानना मामले में दोषी माना है। कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना और जब तक कोर्ट चलेगी तब तक कोर्ट के पीछे की सीट पर बैठने का निर्देश दिया है।
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