NationJul 18, 2018, 5:08 PM IST
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि शादी जैसे रिश्ते में पुरुष और महिला दोनों को शारीरिक संबंध के लिए 'ना' कहने का अधिकार है।
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