बेंगलुरु। रक्षा मंत्रालय (MOD) ने मंगलवार को एक बार फिर से ड्रोन उड़ान नियमों के पालन के महत्व पर बल दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग से सैन्य प्रतिष्ठानों (Military installations) की सुरक्षा पर संभावित खतरा बढ़ जाता है। 

डिफेंस PRO ने जारी की चेतावनी
बेंगलुरु डिफेंस PRO कार्यालय के माध्यम से जारी एक बयान में डिफेंस मिनिस्ट्री ने ड्रोन यूज रूल्स की अनदेखी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बयान में कहा गया है कि ड्रोन-रहित क्षेत्रों में जान बूझकर और अनजाने में उल्लंघन की घटनाएं सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकती हैं। मंत्रालय ने सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और मौजूदा नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

ड्रोन रूल 2021 में क्या तय किए गए हैं नियम?
मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ड्रोन रूल 2021 का भी उल्लेख किया, जो सुरक्षित ड्रोन संचालन के लिए डिटेल गाइडलाइन प्रदान करता है। इन नियमों के तहत भारतीय हवाई क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: रेड (नो-ड्रोन ज़ोन), यलो (प्रतिबंधित, अनुमति आवश्यक) और ग्रीन (बिना अनुमति के 400 फीट तक की उड़ान की अनुमति)।

सैन्य ठिकानों के आस-पास ड्रोन उड़ाने का क्या है रूल?
विशेष रूप से सभी सैन्य प्रतिष्ठानों और उनके आसपास के 3 किमी क्षेत्र को रेड जोन के रूप में शामिल किया गया है, जहां केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाना सख्ती से प्रतिबंधित है। बयान में यह भी जोर दिया गया कि ड्रोन को यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

MoD ने क्यो जारी की चेतावनी? बताई ये वजह
फोटोग्राफी, डिलीवरी सर्विस और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए MoD ने चेतावनी दी कि ड्रोन का यूज एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, या ड्रग्स गिराना। मंत्रालय ने सभी नागरिकों और स्टाक होल्डर्स से आग्रह किया कि वे रेड जोन के पास ड्रोन का संचालन करने से पहले नियमों का अच्छी तरह से पढ़ और समझ लें और उनका सख्ती से पालन करें। बयान में चेतावनी दी गई कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 


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