Railway Rules For Death Compensation: भारतीय रेलवे में सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण नियम ट्रेन यात्रा के दौरान होने वाले हादसों पर मुआवजा देने का है। यदि कोई यात्री ट्रेन में चढ़ते समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसे मुआवजा मिलेगा? अगर हां, तो कितना और किसे? आइए जानते हैं IRCTC के इस महत्वपूर्ण नियम के बारे में।

IRCTC किसे देता है मुआवजा?
IRCTC केवल उन्हीं यात्रियों को मुआवजा देता है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान इंश्योरेंस का विकल्प चुना होता है। यदि यात्री ने इंश्योरेंस लिया है, तो दुर्घटना की स्थिति में IRCTC 10 लाख रुपये तक का मुआवजा देता है।
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IRCTC बीमा पॉलिसी: मात्र 35 पैसे में 10 लाख का कवर!
अगर आपने IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान मात्र 35 पैसे के प्रीमियम पर बीमा लिया है, तो दुर्घटना की स्थिति में आपको यह लाभ मिलेगा।

IRCTC बीमा पॉलिसी में मुआवजा मिलने के क्या हैं नियम?

  1. पूर्ण विकलांगता या मृत्यु: 10 लाख रुपये
  2. आंशिक विकलांगता: 7.5 लाख रुपये
  3. गंभीर चोट: 2 लाख रुपये

ऑफलाइन टिकट वालों को नहीं मिलता यह लाभ!
यह बीमा सुविधा केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर ही लागू होती है। यदि आपने रेलवे काउंटर से ऑफलाइन टिकट लिया है, तो आपको IRCTC बीमा कवर नहीं मिलेगा।

सरकार भी देती है मुआवजा
अगर ट्रेन दुर्घटना होती है, तो रेलवे मंत्रालय और सरकार की ओर से भी यात्रियों को अलग से मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए यात्रियों को उचित दावा करना होता है। अगर आप रेलवे यात्रा कर रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC इंश्योरेंस का विकल्प जरूर चुनें। इससे आपको मात्र 35 पैसे में 10 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवर मिलेगा, जो किसी भी दुर्घटना के दौरान बेहद मददगार साबित हो सकता है।

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