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गाड़ी में तिरंगा लगाने का है शौक पहुंचा सकता है हवालात, जानें ये नियम

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स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने पर रखें इन बातों का ध्यान

15 अगस्त के दिन हर कोई देशभक्ति से सराबोर होता है लेकिन तिरंगे को लेकर लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिस कारण उन्हें भारी जुर्माना या फिर सजा हो सकती है।  

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तिरंगा झंडा फहराने के हैं कुछ नियम

देश का तिरंगा झंडा फहराने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसे गलत तरीके से फैलाने पर आपको भारी जुर्माना हो सकता है। 

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झंडे को नुकसान पहुंचाने पर 3 साल की सजा

तिरंगे झंडे को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर 3 साल की सजा के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है।

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तिरंगे पर कुछ भी लिखने पर जुर्माना

क्या आपको पता है, कि आप तिरंगे पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

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वाहन में इतने मिलीमीटर आकार का झंडा लगाने की अनुमति

अगर आप वाहन में तिरंगा झंडा लगा रहे हैं तो केवल आपको 225* 150 मिलीमीटर आकार के झंडे का प्रयोग करना चाहिए।

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कब मिली घर में तिरंगा फहराने की इजाजत?

 पहले घर में तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी हालांकि 2004 में इसकी इजाजत मिल गई और अब कोई भी अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है।

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रात में तिरंगा फहराने की कब मिली परमिशन ?

साल 2009 से पहले रात में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी लेकिन 2009 में गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ इसकी इजाजत दे दी।

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आखिर कौन-कौन लगा सकता है गाड़ी पर तिरंगा ?

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,‌प्रधानमंत्री,‌ राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री की गाड़ियों पर तिरंगा लगने की इजाजत होती है।

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इन पदों पर आसीन लोग भी लगा सकते हैं गाड़ी पर तिरंगा

लोकसभा अध्यक्ष, राज्य के उपसभापति, राज्य विधान परिषद के सभापति,सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं। 

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