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नए साल की आमद के साथ साथ मेडिकल कैंडिडेट नीट-यूजी एग्जाम के इंतेजार में हैं।
नए नियमों के अनुसार,कॉलेज को हर सिलेबस के लिए शुल्क पहले बताना होगा। मेडिसिन में PG में प्रवेश के लिए सामान्य काउंसलिंग केवल संबंधित परीक्षाओं की योग्यता सूची के आधार पर होगी।
PG मेडिकल प्रवेश के लिए काउंसलिंग ऑनलाइन होगी और साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने कहा है कि कोई भी कॉलेज खुद अपने से उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं देगा।
चिकित्सा शिक्षा नियामक एनएमसी ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023 को अधिसूचित किया है की PG के लिए काउंसलिंग राज्य या केंद्रीय परामर्श अधिकारियों की ओर से ऑनलाइन की जाएगी।
नए नियमों में कहा गया है कि मेडिकल संस्थानों के लिए मेडिसिन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य काउंसलिंग केवल संबंधित परीक्षाओं की योग्यता सूची के आधार पर होगी।
नए नियम के अनुसार सीट मैट्रिक्स में विवरण दर्ज करते समय, मेडिकल कॉलेजों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फीस की राशि का उल्लेख करना होगा, ऐसा न करने पर सीट की गणना नहीं की जाएगी।
एनएमसी के PG मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के अनुसार परीक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव हुए हैं जिनमें रचनात्मक मूल्यांकन और विश्वविद्यालय परीक्षा मे बहुविकल्पीय प्रश्न का विकल्प शामिल है।