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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत मिली है। जिसके बाद उनकी सदस्या फिर से बहाल हो गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
2019 में मोदी सरनेम पर राहुल ने बयान दिया था। इसके खिलाफ पूर्णेश मोदी ने केस दाखिल किया। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने पहले गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी,जहां हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी।
राहुल गांधी की सदस्यता बहाल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कांग्रेस मुख्यालय में भी जश्न मनाया गया।
राहुल के 2024 का चुनाव लड़ने के दरवाजे भी खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि राहुल न सिर्फ संसद में लौटेंगे बल्कि 2024 के चुनाव में बतौर उम्मीदवार भी नजर आएंगे।
मोदी सरनेम मामले में राहुल को दो साल की सजा हुई थी लेकिन वह दोबारा संसद लौट आए हैं। राहुल केरल के वायनाड से सांसद हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के सियासी करियर को संजीवनी मिल गई है। वहीं अब कांग्रेस भी केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है।
सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला 26 विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के लिए भी काफी अहम है।