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13 अप्रैल 2019 को राहुल ने मोदी सरनेम पर बयान दिया और कहा 'सब चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी अभी थोड़ा ढूंढ़ेंगे तो और बहुत मोदी निकलेंगे।
15 अप्रैल 2019 को बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम मामले में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया।
7 जुलाई 2019 को राहुल गांधी पहली बार सूरत की कोर्ट में पेश हुए।
23 मार्च 2023 को सूरत की ट्रायल कोर्ट ने राहुल को दोषी माना और दो साल की सजा सुनाई। हालांकि उन्हें तुरंत जमानत मिल गई।
24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट, 1951 के सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी।
राहुल की सदस्यता जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी प्रदर्शन किया और सदस्यता बहाली की मांग की।
3 अप्रैल 2023 को राहुल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी।
20 अप्रैल 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी लेकिन दोष मु्क्त नहीं किया।
25 अप्रैल 2023 को राहुल ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की।
7 जुलाई 2023 को गुजरात कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी का याचिका को खारिज कर दिया।
15 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
4 अगस्त 2023 को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी।
7 अगस्त 2023 को लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता फिर से बहाल कर दी। इसी के साथ उन्हें हर वे सुविधा मिलेगी जो नेताओं को मिलती है।
राहुल गांधी के 136 दिन बाद वापस संसद लौटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा।