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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है।
निचली अदालत के फैसले पर SC ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।
SC के फैसले के बाद राहुल के लिए संसद के दरवाजे फिर खुल हए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राहुल की अयोग्यता समाप्त हो गई है। वहीं वायनाड सीट पर अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं।
अयोग्य करार होने पर राहुल को दिल्ली स्थित आवास खाली करना पड़ा था। सदस्यता बहाल होने पर उन्हें फिर से घर मिलेगा।
राहुल के 2024 का चुनाव लड़ने के दरवाजे भी खुले गए हैं। कोर्ट के रुख से साफ हो गया है कि राहुल न सिर्फ संसद में लौटेंगे बल्कि 2024 के चुनाव में बतौर उम्मीदवार भी नजर आएंगे।
2019 में मोदी सरनेम पर राहुल ने बयान दिया था। इसके खिलाफ पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में केस दाखिल किया। कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी।
निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने पहले गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी,जहां हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के सियासी करियर को संजीवनी मिल गई है। वहीं अब कांग्रेस भी केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है।
सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला 26 विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के लिए भी काफी अहम है।