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ज्ञानवापी परिसर में ASI के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खोदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की इजाजत देने के वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
SC ने ASI को सर्वे की अनुमति देते हुए कहा कि मस्जिद की दीवारों या ढांचे को कोई खुदाई या क्षति नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन समिति की उस मांग को भी खारिज कर दिया,जिसमें कहा गया था कि ASI की फाइनल रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए।
इससे पहले हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI से वैज्ञानिक सर्वे कराने के वाराणसी जिला जज के फैसले को बरकरार रखा है।
HC से इजाजत मिलने के बाद गुरुवार सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी में ASI की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया था। जुमे की नमाज के लिए सर्वे को रोक दिया गया। दोपहर 3 बजे से सर्वे फिर शुरू हो गया।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ज्ञानवापी परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।