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मानूसन सत्र के 14वें दिन केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा होगी।
विपक्ष की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल की सोमवार को सांसदी बहाल कर दी गई थी।
यह चर्चा तीन दिन चलेगी। चर्चा के आखिरी दिन 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे सकते हैं।
संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र अनुच्छेद 75 में है। सत्ता पक्ष इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हार जाता है तो PM समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है।
संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक, मंत्रिमंडल लोकसभा के लिए जवाबदेह है। ये प्रस्ताव सिर्फ विपक्ष ला सकता है और इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
सदन में कोई भी पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और सत्तारूढ़ सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए बहुमत साबित करना होता है।
पहला अविश्वास प्रस्ताव पहले पीएम जवाहर लाल नेहरु के खिलाफ 1963 में लाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, अटल बिहार वाजपेयी और पीएम मोदी को भी इस प्रस्ताव का सामना पड़ा।
इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकारों के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।
पीएम मोदी सरकार के खिलाफ पिछले नौ सालों में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले 2018 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हालांकि, ये प्रस्ताव गिर गया था।