Budget 2024: नौकरीपेशा के लिए खुलेगा पिटारा! टैक्स में मिल सकती है छूट

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Budget 2024: नौकरीपेशा के लिए खुलेगा पिटारा! टैक्स में मिल सकती है छूट

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<p>जुलाई में  सरकार पूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण एक के बाद बैठक कर रही है। इस बार मीडिल क्लास को उम्मीद है कि इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है।</p>

पूरक बजट लाने की तैयारी में सरकार

जुलाई में  सरकार पूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण एक के बाद बैठक कर रही है। इस बार मीडिल क्लास को उम्मीद है कि इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है।

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<p>मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार इस बार बजट मे नौकरीपेशा लोगों को रहात देते हुए टैक्स रिजीम में बदलाव कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है।</p>

टैक्स रिजीम में हो सकता है बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार इस बार बजट मे नौकरीपेशा लोगों को रहात देते हुए टैक्स रिजीम में बदलाव कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है।

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<p>रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार 15-17 लाख तक सालाना इनकम वालों को इनकम टैक्स की दरें कम कर विचार कर रही है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में लाया जाए।<br />
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टैक्स दरें कम कर सकती है सरकार

रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार 15-17 लाख तक सालाना इनकम वालों को इनकम टैक्स की दरें कम कर विचार कर रही है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में लाया जाए।
 

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पिछले कार्यकाल में आया न्यू टैक्स रिजीम

बता दें, मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च किया था। जिसे अब पॉपुलर बनाने के लिए सरकार इसमें लगातार बदलाव कर रही है। 

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15-17 लाख इनकम वालों को राहत

अगर सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव करती हैं तो 15-17 लाख तक कमाने को वालों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत बड़ी राहत मिलेगी। बता दें, इस योजना में 7 लाख रुपए की इनकम पर छूट दी जाती है। 

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क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम

वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख तक की सलाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। पर दोनों पर 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता है। 
 

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क्या है न्यू इनकम टैक्स रिजीम

बता दें, न्यू टैक्स रिजीम के तहत 0-3 लाख सैलिरी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। वहीं 3 से से 6 लाख की इनकम पर 5 लाख टैक्स और 6 से 9 लाख के बीच 10 फीसदी इनकम टैक्स लगता है। 

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9-12 लाख पर इतना टैक्स

वहीं 9 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत, 12-15 लाख पर 20 फीसदी, और 15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी का कर इसके अलावा हेल्थ-एजुकेशन सेस पर 4 फीसदी टैक्स देना होता है। 

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