Utility News
सरकार द्वारा समाज में सुख-शांति बनाए रखने और लोगों को परेशानियों को दूर करने के लिए पुलिस विभाग की स्थापना की गई है जो दिक्कत होने पर पीड़ितों की मदद करती है।
कोई घटना होने पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है,फिर तहकीकात और आखिर में जाकर आरोपी को गिरफ्तार करती है लेकिन ऐसे कई मामले आए हैं जब पुलिस FIR दर्ज करने में आनकानी करती है।
अगर पुलिस आपकी शिकायत पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है तो पीड़ित को दिक्कतों का सामना पड़ता है लेकिन क्या आप जानते हैं FIR दर्ज ना होने पर आप पुलिस की भी शिकायत कर सकते हैं।
पुलिस नहीं सुन रही है तो आप क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी जैसे SSP,DSP या फिर SP ऑफिस जाकर मामले की शिकायत कर सकते हैं। ऐसा करने से रिपोर्ट दर्ज के साथ पुलिस पर भी एक्शन लिया जाएगा।
पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है तो आप लोकल अदातल में जाकर मजिस्ट्रेट से मामले की शिकायत कर सकते हैं। गर,शिकायत सही पाई जाती है तो कोर्ट पुलिस को आदेश देती है।
अगर कोर्ट आदेश देती है तो पुलिस को किसी भी परिस्थिति में रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। जिसके साथ ही आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत एक्शन ले सकती है।
थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही है तो ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। इसे E-FIR के नाम से जाना जाता है। हर पुलिस एरिया की वेबसाइट होती है। जहां आप FIR दर्ज करा सकते हैं।