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फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में बजट पेश किया। उसमें प्रॉपर्टी बेचने पर मिलने वाला इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करने का ऐलान किया।
अब अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग पूंजीगत लाभ को कम नहीं कर पाएंगे। मतलब कि प्रॉपर्टी की खरीद कीमत में बढ़ोत्तरी नहीं कर पाएंगे।
अब तक प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। जिसमें 20% टैक्स लगाया जाता था।
अब प्रॉपर्टी की बिक्री पर 12.5% का नया LTCG टैक्स रेट लागू होगा, यह इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना होगा।
जैसे-2002-2003 में 25 लाख रुपये की खरीदी गई प्रॉपर्टी 2023-2024 में एक करोड़ रुपये में बिकती है तो बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को घटाकर पूंजीगत लाभ कैलकुलेट किया जाएगा।
बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमन ने कहा कि इससे कैपिटल गेन की गणना करने में आसानी होगी, इससे टैक्सपेयर और इनकम टैक्स अधिकारियों को सहूलियत होगी।
हर साल आयकर विभाग इंडेक्सेशन बेनिफिट के कैलकुलेशन में यूज के लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) प्रकाशित करता है।
CII का यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की इन्फ्लेशन-एडजस्टेड कॉस्ट की गणना में होता है।
टैक्सेबल कैपिटल गेन तय करने के लिए एसेट की सेल वैल्यू से इन्फ्लेशन-एडजस्टेड एक्विजिशन कॉस्ट कम किया जाता है।