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बजट 2024: अब मकान बेचने पर ज्यादा फायदा नहीं, समझिए पूरी मैथमेटिक्स

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इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करने का ऐलान

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में बजट पेश किया। उसमें प्रॉपर्टी बेचने पर मिलने वाला इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करने का ऐलान किया।

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प्रॉपर्टी बेचने वाले कम नहीं दिखा पाएंगे पूंजीगत लाभ

अब अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग पूंजीगत लाभ को कम नहीं कर पाएंगे। मतलब कि प्रॉपर्टी की खरीद कीमत में बढ़ोत्तरी नहीं कर पाएंगे। 

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इंडेक्सेशन बेनिफिट के तहत था 20 फीसदी टैक्स

अब तक प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। जिसमें 20% टैक्स लगाया जाता था।

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प्रॉपर्टी की बिक्री पर 12.5% का नया LTCG टैक्स

अब प्रॉपर्टी की बिक्री पर 12.5% का नया LTCG टैक्स रेट लागू होगा, यह इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना होगा। 

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इस उदाहरण से समझिए

जैसे-2002-2003 में 25 लाख रुपये की खरीदी गई प्रॉपर्टी 2023-2024 में एक करोड़ रुपये में बिकती है तो बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को घटाकर पूंजीगत लाभ कैलकुलेट किया जाएगा।

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निर्मला सीतारमन ने क्या कहा?

बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमन ने कहा कि इससे कैपिटल गेन की गणना करने में आसानी होगी, इससे टैक्सपेयर और इनकम टैक्स अधिकारियों को सहूलियत होगी।

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क्या है सीआईआई?

हर साल आयकर विभाग इंडेक्सेशन बेनिफिट के कैलकुलेशन में यूज के लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) प्रकाशित करता है। 

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कैसे करता है काम?

CII का यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की इन्फ्लेशन-एडजस्टेड कॉस्ट की गणना में होता है।

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ऐसे तय हाेता है टैक्सेबल कैपिटल गेन

टैक्सेबल कैपिटल गेन तय करने के लिए एसेट की सेल वैल्यू से इन्फ्लेशन-एडजस्टेड एक्विजिशन कॉस्ट कम किया जाता है। 

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