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एक बार सांसद बनकर हो जाइए बेफिक्र,आजीवन मिलेंगी पेंशन समेत ये सुविधाएं

 

 

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अलग-अलग कारणों से इस बार कई लोग बने पूर्व सांसद

देश की 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार कई सांसदों का पहले तो टिकट गया, जिनको मिला भी, उनमें से कई चुनाव हार गए। जिसकी वजह से अब वह पेंशन के हकदार बन गए।

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1 भी दिन का संसद सदस्य बनने पर मिलने लगती हैं पेंशन

 

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने वाली देश की संसद का अगर कोई एक भी दिन का मेंबर बनने पर पेंशन का हकदार बन जाता है। आईए जानते हैं पूर्व सांसदों के पेंशन के क्या हैं रूल?

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सांसदों को मिलती है इतनी पेंशन

पार्लियामेंट मेंबर (लोकसभा-राज्यसभा दोनों) को वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम-1954 के तहत पेंशन मिलती है। ये एमाउंट फिलहाल हर महीने 25 हजार रुपए बताई जा रही है।

 

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वरिष्ठ सांसदों को हर महीने ज्यादा मिलती है पेंशन

इसके अलावा यदि कोई MP 5 साल से अधिक समय तक सांसद रहता है यानि जैसे-जैसे कार्यकाल बढ़ता है, उसकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए हर साल 1500 रुपए महीने अलग से दिए जाते हैं।

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पेंशन बढ़ाने की भी की जा चुकी है सिफारिश

यूपी CM योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, तो उनकी अगुवाई में बनी कमेटी ने सांसदों का पेंशन एमाउंट बढ़ा कर 35 हजार रुपए करने का प्रस्ताव दिया था। 

 

 

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न्यूनतम कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं

सांसदों की पेंशन के लिए किसी मिनिमम कार्यकाल की कोई टाइम लिमिट तय नहीं की गई है। मतलब कोई एक भी दिन के लिए सांसद बने उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। 

 

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फेमिली को भी मिलती है पेंशन

सांसदों की फेमिली को भी पेंशन मिलती है। किसी सांसद या पूर्व सांसद की मृत्यु होने पर उनके पति, पत्नी या आश्रित को आधी पेंशन मिलती रहेगी।

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विधायक-सांसद दोनों की पेंशन साथ मिलती

विधायक-सांसद दोनों के लिए अलग रूल हैं। मसलन कोई विधायक चुनाव जीतकर सांसद बन जाए तो उसे सांसद का वेतन तो मिलता ही है, विधायक की पेंशन भी मिलती रहती है।

 

 

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पूर्व होने पर सांसद-विधायक दोनों की मिलती है पेंशन

 

पूर्व सांसद-पूर्व विधायक के रूप में दोनों की पेंशन मिलती है। ऐसे ही कोई पूर्व सांसद या विधायक मंत्री बन जाता है तो उसे मंत्री पद की सेलरी के साथ ही सांसद-विधायक की पेंशन भी मिलेगी।

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ट्रेन में मुफ्त यात्रा की आजीवन सुविधा

पूर्व सांसद अपने एक सहयोगी के साथ किसी भी ट्रेन में सेकेंड AC में फ्री यात्रा कर सकता है। अगर पूर्व सांसद अकेले यात्रा करता है तो उसे फर्स्ट AC में ये फ्री सुविधा मिलेगी। 

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विधानसभा-विधान परिषद में भी पेंशन का है यही रूल

राज्य विधानसभाओं और विधान परिषद में भी पेंशन में भी यही रूल लागू होता है। कोई एक दिन के लिए विधायक चुना जाए या लंबे समय के लिए रहे, उसे पेंशन मिलनी ही मिलनी है।

 

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