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फाईनेंसियल ईयर 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। सेलरीड से लेकर बिजिनेसमैन तक हर कोई इसके लिए प्लानिंग कर रहा है।
ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है।
कामकाजी के लिए टैक्स सेविंग हमेशा से ही एक चुनौती रही है। उन्हें मंथली एक्सपेंस के साथ सेविंग, इन्वेस्ट व रिटायरमेंट की स्कीम बनानी होती है। ये इन 5 तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं।
अगर आपने होम लोन लिया है तो 80C के तहत इसके बेसिक एमाउंट पर टैक्स छूट पा सकते हैं। साथ ही होम लोन के ब्याज पर भी छूट पा सकते हैं। यह छूट इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत मिल सकती है।
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि, यह टैक्स छूट तभी मिलेगी, जब प्रॉपर्टी 'सेल्फ ऑक्यूपाइड' हो।
सेलरीड प्यूपिल के लिए सबसे आसान टैक्स सेविंग ऑप्शन में से एक EPF है। इसमें 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। PF एकाउंट में ईयरली 2.5 लाख रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री होता है।
कंपनी वेतन के साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का पेमेंट भी करती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत कुछ लिमिट तक HRA पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
सेक्शन 80D के तहत अगर इनकम टैक्स पेयर अपने लाईफ पार्टनर, बच्चों और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो वो 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स क्लेम कर सकते हैं।
बच्चों की पढ़ाई के लिए जो स्कूल/कॉलेज फीस देते हैं,उसके ट्यूशन फीस वाले हिस्से पर टैक्स छूट पा सकते हैं। 80C के खंड 17 के तहत फीस देने वाले पैरेंट्स को इनकम टैक्स छूट मिलती है।
यह छूट दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर ली जा सकती है। लेकिन यह छूट पाने के लिए आपको संस्थान से एडमिशन सर्टिफिकेट और फीस की रसीद जमा करानी होगी।