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ITR: डेडलाइन के फेंक मैसेज के स्कैम से कैसे बचें? फॉलो करें ये 5 उपाय

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आईटीआर डेडलाइन 31 जुलाई: सही जानकारी से अपडेट रहें

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जो पूरी तरह गलत है।

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लोगों के पास आ रहें ऐसे मैसेज

ऐसे में लोगों के पास ITR को लेकर डॉक्यूमेंट्स की कमी से जुड़े मैसेज आ रहे हैं। उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक कर कागजात पूरे करने की बात कही जा रही है।

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ऐसा करना हो सकता है खतरनाक

दरअसल, किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे ज्यादातर मामले साइबर ठगी से कनेक्ट होते हैं।

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आयकर विभाग ने क्या कहा?

आयकर विभाग ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा है कि ITR की ई-फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने से जुड़ी सोशल मीडिया में फर्जी क्लिप प्रसारित हो रही है। 

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आईटीआर के फेंक मैसेज से बचाव के उपाय

आईटीआर रिफंड से जुड़े मैसेज या ईमेल पर अपनी किसी भी तरह की फाइनेंशियल जानकारी साझा न करें। मैसेज या मेल पर भेजे गए किसी लिंक पर बिल्कुल क्लिक न करें।

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टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग ने दी ये सलाह

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सलाह देते हुए कहा है कि वह इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अपडेट को ही फॉलो करें। 
 

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फोन या ई मेल से नहीं मांगी जाती ऐसी जानकारी

किसी अनजान ईमेल आईडी से यदि आपके आधार कार्ड, पैन नंबर और बैंक की डिटेल्स मांगी जा रही है तो न दें। आयकर विभाग ऐसी जानकारी फोन या ई मेल से नहीं मांगता है।

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आयकर विभाग की वेबसाइट से चेक करें रिफंड की स्टेटस

आप अपने आईटीआर रिफंड की स्टेटस आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

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टू-फैक्टर आथेंटिकेशन करें इनेबल

टू-फैक्टर आथेंटिकेशन इनेबल कर अपने एकाउंट को सेफ कर सकते हैं। उसमें पहले पासवर्ड के अलावा फोन पर भेजे गए ओटीपी का यूज होता है।

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