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मकर संक्रांति और 15 अगस्त जैसे मौकों पर पतंग उड़ाना खुशी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पतंग उड़ाने पर भी कानून लागू होता है?
पतंग उड़ाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके और कानून के अनुसार न करने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
अगर आप 60 मीटर (200 फीट) से ऊंचाई पर पतंग उड़ाते हैं, तो इसके लिए DGCA (डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन) से परमिशन लेना अनिवार्य है।
अगर बिना परमिशन 200 फीट से ऊंचाई तक पतंग उड़ाई गई, तो आपको 2 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
हवाई अड्डों के आसपास के इलाकों में पतंग उड़ाना पूरी तरह बैन है। इससे हवाई जहाज से जुड़े हादसे होने का खतरा रहता है।
DGCA से पतंग उड़ाने के लिए अनुमति प्राप्त करें। इसके लिए आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा।
पतंगबाजी का आनंद लेने के लिए सुरक्षा और कानूनों का पालन करना बेहद जरूरी है। यह न केवल आपकी बल्कि दूसरों की सुरक्षा करता है।
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